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मोटरसाइकिल और कार चालकों के लिए बड़ी चेतावनी! पुलिस ने कही यह बात

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यातायात पुलिस ने दुपहिया और कार चालकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक या अन्य कोई वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। नई दिल्ली: यातायात पुलिस ने दुपहिया और कार चालकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक या अन्य कोई वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश ट्रेफिक पुलिस ने यह चेतावनी जारी की है। यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरुरी है। ऐसे में यूपी यातायात पुलिस ने चेतावनी देते हुए सलाह दी है कि वाहन चलाते समय हेलमेट/सीटबेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करें। जागरूक नागरिक बनें। यातायात नियमों का पालन करें। सदा सुरक्षित, सुखद एवं मंगलमय यात्रा करें। यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश। अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार या अन्य कोई वाहन चलाते हुए हेलमेट या सीटबेल्ट ना पहनकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो ट्रैफिक पुलिस आपसे भारी चालान वसुलेगी। दोपहिया चालकों द्वारा हेलमेट और कार चालकों द्वारा सीटबेल्ट नही पहनने पर 1000 रुपए का चालान देना पड़ सकता है। ऐसे में आप...

चेतावनी! मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, जरुर पढ़ें यह नियम

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 अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। Subscribe for updates नई दिल्ली: अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान ...