चेतावनी! मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, जरुर पढ़ें यह नियम
अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है।
नई दिल्ली: अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
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ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध
पहले चालान या जुर्माना
अब चालान या जुर्माना
सामान्य (177)
100 रूपये
500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)
100 रूपये
500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)
500 रूपये
2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)
1000रूपये
5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)
500 रूपये
10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)
500रूपये
5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B)
5000 रूपये
ओवर स्पीडिंग (183)
400 रूपये
1000 रूपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184)
1000 रूपये
5000 रूपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)
2000रूपये
10000 रूपये
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)
500 रूपये
5000 रूपये
ओवर लोडिंग (194)
2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त
20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
सीट बेल्ट (194B)
100 रूपये
1000 रूपये
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)
5 हज़ार रूपये तक
10 हज़ार रूपये तक
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)
कुछ भी नहीं
25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)
कुछ भी नहीं
1000 रूपये प्रति पेसेंजर
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग
100 रूपये
2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
हेलमेट न पहनने पर
100 रूपये
1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)
कुछ भी नहीं
10000 रूपये
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)
1000 रूपये
2000 रूपये
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206)
कुछ भी नहीं
183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B)
कुछ भी नहीं

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